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प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, वन निगम रेनुकुट पर 25, 000 रुपये का जुर्माना।

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, वन निगम रेनुकुट पर 25, 000 रुपये का जुर्माना।


अनपरा। सूचना नही उपलब्ध कराने पर आरटीआई एक्टिविस्ट अंकुश दुबे की द्वितीय अपील पर राज्य सूचना आयुक्त ने लगाया जुर्माना सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत् सूचना नही उपलब्ध कराना प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, वन निगम रेनुकुट को महंगा पड गया। आरटीआई एक्टिविस्ट अंकुश कुमार दुबे द्वारा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, वन निगम-रेनुकुट से एन.सी.एल की ककरी परियोजना को लीज पर दी गई भूमि पर स्थित वृक्षो के पातन सम्बन्धित दो बिन्दुओ पर सूचना मांगी गयी थी जिसे उपलब्ध नही कराया गया था जिसके विरुध्द दुबे द्वारा राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश के समक्ष द्वितीय अपील प्रेषित की गयी थी जिस पर सूनवाई करते हुये किरन बाला चौधरी, राज्य सूचना आयुक्त ने प्रभागीय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, वन निगम-रेनुकुट को साशय सूचनाए नही उपलब्ध कराने का दोषी मानती हुये कडी फटकार लगाते हुये आदेश पारित किया गया है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के धारा-20(1)के तहत् 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त ने पारित आदेश मे यह भी कहा है कि आयोग मे प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, वन निगम-रेनुकुट की ओर से पैरवी हेतु चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक चौकीदार को भेजा गया है जिसे किसी प्रकार की कोई जानकारी नही है तथा आयोग के समक्ष जनसूचना अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य की उपस्थिति मान्य नही है।

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