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कोयला खदानो के ओबी डम्पिंग के समीप निवासरत वैध आबादी को पुर्नवासित करने को लेकर की गयी मांग

कोयला खदानो के ओबी डम्पिंग के समीप निवासरत वैध आबादी को पुर्नवासित करने को लेकर की गयी मांग

- ओवरसाईट कमेटी को पत्र भेज ओबी डम्पिंग से निर्मित पहाडियो से होने वाले जल, मृदा, वायु प्रदुषण से प्रभावित परिवारो को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के अनुसार क्षतिपुर्ति दिये जाने की मांग।

जनपदः- सोनभद्र मे स्थित नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड की खडिया परियोजना के कोयला खदान व जिला सिंगरौली मे स्थित शासन पावर लिमिटेड की मुहेर एण्ड मुहेर अमलोरी ओपेनकास्ट कोल माईन्स से निकली ओबरबर्डन के डम्पिंग स्वरुप निर्मित हजारो फीट उंची ओबी की पहाडी से महज 50 से 100 मीटर दुर निवासरत् वैध आबादी को विधिनुरुप अन्यत्र पुर्नवासित करने तथा अधिभार के उक्त पहाडियो से उडने वाली धुल से होने वाले वायु प्रदुषण तथा बरसात मे अधिभार मिश्रित जल के उक्त आबादी बस्तियो मे घुसने से होने वाले मृदा एवं जल प्रदुषण से प्रभावित उक्त परिवारो को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के अनुसार क्षतिपुर्ति दिये जाने हेतु निर्देश दिये जाने की मांग को लेकर एनएसयुआई प्रदेश सचिव अंकुश दुबे ने एनजीटी द्वारा गठित ओवरसाईट कमेटी के चैयरमैन न्यायमुर्ति सुरेन्द्र विक्रम सिंह राठौर को पत्र भेजा है। 

पत्र मे बताया गया है कि सोनभद्र के क्रिटिकली पाल्युटेड एरिया चिल्काटांड मे एनटीपीसी व एनसीएल के पुर्नवास प्लाटो पर निवासरत् विस्थापितो व खडिया के नाऊ टोला मे पुर्व मध्य रेलवे द्वारा आवंटित पुर्नवास प्लाट पर निवासरत् विस्थापितो के मकानो के अत्यधिक समीप एनसीएल खडिया के ओबी डम्पिंग का हजारो फीट उंचा पहाड है ठीक इसी प्रकार जिलाः-सिगरौली के अमलोरी बस्ती,नगर निगम सिंगरौली वार्ड नम्बर-45 मे निजी स्वामित्व कि भूमियो पर निवासरत् 40 से 50 परिवारो के मकानो व कृषि योग्य भूमि के समीप शासन पावर लिमिटेड की मुहेर एण्ड मुहेर अमलोरी ओपेनकास्ट कोल माईन्स से निकली ओबरबर्डन का हजारो फीट उंचा पहाड है जिससे अन्य मौसमो मे अधिभार मिश्रित धुल उडती है जो वायु प्रदुषण का कारण बनता है ! 

तथा बरसात के मौसम मे अधिभार मिश्रित जल इन बस्तियो मे घुस जाता है तथा आर्थिक हानि समेत बडे पैमाने पर मृदा एवं जल प्रदुषण होता है जो कि वायु(प्रदुषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम)-1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986, जल (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 समेत अन्य पर्यावरणीय कानुनो का उल्लंघन भी है तथा इस तरह के प्रदुषण से प्रभावित उक्त परिवार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के अनुसार क्षतिपुर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है तथा अधिभार से उडने वाली धुल व अधिभार के भुस्खलन से अधिभार मिश्रित जल से होने वाले प्रदुषण के कारण अमानवीय परिस्थितियां निर्मित हो चुकी है इसलिये इन कोयला खदानो के ओबी डम्पिंग के समीप निवासरत वैध आबादी को अन्यत्र पुर्नवासित किया जाये।

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