अवैध शराब बेचने वाले सावधान, गैंगस्टर एक्ट लगाकर संपत्ति जब्त करने की तैयारी में योगी सरकार
- अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं
लखनऊ. यूपी में अब अवैध शराब बेचने वालों की खैर नहीं। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार के निर्देशानुसार, अगर कहीं अवैध शराब से जनहानि की सूचना प्राप्त हुई तो बीट के सिपाही से लेकर इलाके के दरोगा, एसएचओ और उच्च अधिकारियों तक कार्रवाई होगी। अवैध शराब की बिक्री में शामिल लोगों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। दरअसल, गुरुवार रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम, एसपी और एसएसपी संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत की। उन्होंने प्रदेश में अवैध शराब की स्थिति को लेकर हाल जाना। अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम, कोरोना संक्रमण, पंचायत चुनाव व होली पर्व के मद्देनजर क्या व्यवस्था की जानी है, इस पर अफसरों को निर्देश दिए।
- जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान पर भी कार्रवाई
सीएम योगी ने साफ किया है कि प्रदेश में अगर कहीं भी अवैध शराब की बिक्री की सूचना मिलती है तो इसके लिए संबंधित जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही अवैध शराब की बिक्री की गतिविधियों में पूर्व में सक्रिय रहे लोगों पर भी नजर रखी जाएगी।इसके लिए इंटेलिजेंस को सुदृढ़ करना होगा। अवैध शराब की शिकायत पर जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जाए। अवैध शराब की बिक्री की सूचना देने के लिए सीएम योगी ने आबकारी विभाग को टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए हैं।
- अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत
सीएम योगी ने कहा कि अवैध शराब की रोकथाम को लेकर की गई व्यवस्था 24 घंटे जारी रहे। अवैध शराब के धंधे में लिप्त लोगों पर ऐसी कार्रवाई करें जो औरों के लिए सबक बने। मुख्यमंत्री ने कहा, पंचायत चुनावों के लिए संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथ क्षेत्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने की जरूरत है। फील्ड में तैनाती के लिए दक्षता को मानक बनाएं।
- यूपी में अवैध शराब के सेवन से अब तक कई मौतें हो चुकी हैं।
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