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 हत्या के दोषी पिता-पुत्र को उम्रकैद , अर्थदंड, न देने पर दो-दो वर्ष की अतिरिक्त कैद

हत्या के दोषी पिता-पुत्र को उम्रकैद , अर्थदंड, न देने पर दो-दो वर्ष की अतिरिक्त कैद

 हत्या के दोषी पिता-पुत्र को उम्रकैद , अर्थदंड, न देने पर दो-दो वर्ष की अतिरिक्त कैद

रामाश्रय जायसवाल हत्याकांड का मामला

- अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की पत्नी को मिलेगी

सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वीरेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को साढ़े आठ साल पूर्व हुए रामाश्रय जायसवाल हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पिता-पुत्र क्रमशः अविनाश पांडेय व लल्लन पांडेय को उम्रकैद एवं क्रमशः 54 हजार रुपये एवं 57 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो-दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की पत्नी को मिलेगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर थाने में दी तहरीर में एनसीएल खड़िया कालोनी, शक्तिनगर निवासी संजय जायसवाल पुत्र रामाश्रय जायसवाल ने 21 मार्च 2013 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी शक्तिनगर बस स्टैंड पर चाय की दुकान है। उसके दुकान के सामने करीब 3:30 बजे शक्तिनगर थानाक्षेत्र के तारापुर निवासी अविनाश पांडेय पुत्र लल्लन पांडेय कर से आ गए और दुकान के सामने खड़ा कर दिए। जब पिताजी ने सामने खड़ा करने से मना किया तो अविनाश पांडेय झगड़ा करने लगे। इसीबीच लल्लन पांडेय पुत्र जोखू पांडेय समेत कई लोग आ गए। इतने में लोगों के ललकारने पर अविनाश पांडेय ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से उसके पिता को गोली मार दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने,गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष सिद्ध पाकर दोषी पिता-पुत्र क्रमशः अविनाश पांडेय एवं लल्लन पांडेय को उम्रकैद एवं  क्रमशः 54 हजार रुपये एवं 57 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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