कुशल-अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की नई दर निर्धारित
सोनभद्र। शासन की तरफ से अकुशल, अर्धकुशल और कुशल मजदूरों के लिए अलग नई मजदूरी नीति का निर्धारण किया गया है। फर्मों, औद्योगिक संस्थानों को इसके लिए निर्देश जारी करने के साथ ही नई मजदूरी दर को गत एक अप्रैल से प्रभावी बना दिया गया है। मंगलवार को अपर श्रमायुक्त विंध्याचल मंडल पिपरी सरजू राम शर्मा ने भी इसकी पुष्टि की। बताया कि नई दरें 31 जुलाई तक लागू रहेंगी। इसके बाद शासन का जैसा दिशा-निर्देश मिलेगा उसके अनुरूप निर्धारण किया जाएगा। डीएलसी सरजू राम ने बताया कि जिस फर्म या उद्योग में 58 मजदूर काम कर रहे हैं वहां अकुशल की दैनिक मजदूरी 349 रुपये, मासिक मजदूरी 9078 रुपये, अर्ध कुशल की दैनिक मजदूरी 384, मासिक मजदूरी 9965, कुशल की दैनिक मजदूरी 430, मासिक मजदूरी 11185 रुपये तय की गई है। इसी तरह 50 से 500 कर्मचारियों वाले इंजीनियरिंग उद्योग में अकुशल की दैनिक मजदूरी 408, मासिक मजदूरी 10615, अर्ध कुशल की दैनिक मजदूरी 448, मासिक मजदूरी 11657, कुशल की दैनिक मजदूरी 498, मासिक मजदूरी 12941 रुपये निर्धारित किया गया है। 500 से अधिक कर्मचारियों वाले उद्योग के लिए अकुशल मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन 428 मासिक मजदूरी वन 11129 अर्ध कुशल की दैनिक मजदूरी 471 मासिक मजदूरी 12242, कुशल की दैनिक मजदूरी 514, मासिक मजदूरी 13355 रुपये नियत किया गया है। इसी तरह होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, स्टार होटल और ईट भट्ठा उद्योग के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि जो भी फर्म या उद्योग न्यूनतम मजदूरी के निर्देश का पालन नहीं करता है, उस फर्म या उद्योग के जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना और कारावास दोनों की कार्रवाई की जा सकती है।
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